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[ सरल तरीके ] इन तरीकों से पैनकार्ड को आधार से करें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड

आज है आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की | बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य | Mobile SMS Se Aadhar Card Ko PAN Card Se Link Kaise Kare

इन तरीकों से पैनकार्ड को आधार से करें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड / अमान्य सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आदेश दिया है । सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पैन को लिंक करने के लिए समय सीमा 31 मार्च, २०१९ तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आधार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना और नई पैन के लिए आवेदन करना जरूरी है । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुसार 26 सितंबर, २०१८ के दौरान ५६,०००,००० से ज्यादा ऐसे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिनके पैन को आधार के साथ लिंक किया गया है और २३,०००,००० से ज्यादा नॉन-रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिनके पैन को आधार से लिंक किया गया है ।

 

इन तरीकों से पैनकार्ड को आधार से करें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड, तो यह बेहतर है कि आप इसे जल्दी ही कर दे । और, यदि आप उंहें लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा ।  आधार के साथ अपने पैन लिंक करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

यदि आप पहले से ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता है | 

यदि आप पहले से ही टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार के साथ जुड़ा हुआ है अगर आपने पिछले आकलन वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इसका जिक्र किया है ।  यह इनकम टैक्स विभाग द्वारा ही किया जाता है यदि दोनों आधार तथा पेन कार्ड का विवरण पहले से उपलब्ध है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आप जांच कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आपके पैन से जुड़ा है या नहीं।

पैन (User ID), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि दर्ज करके वेबसाइट पर लॉगिन करें । जब आप लॉग इन करते है और आपका खाता खुलता है, तो ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग’ टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प ‘लिंक आधार’ का चयन करें । स्क्रीन पर मैसेज दिखाएगा, ‘आपका पैन पहले से ही आधार नंबर XXXX1234 से जुड़ा हुआ है ।  यदि आपके पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो एक प्रपत्र दिखेगा जहां आपको पैन रिकॉर्ड्स के अनुसार विवरण-नाम, जन्मतिथि और लिंग दर्ज करना होगा और फिर आधार संख्या । स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करें और उसके बाद submit पर क्लिक करे ।  सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.

गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए – इन तरीकों से पैनकार्ड को आधार से करें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड | 

अगर आप खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं । इस वेबसाइट http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाएं ।  इसके बाद ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें । एक नया प्रपत्र दिखेगा जहां आपको आधार के अनुसार विवरण-पैन, आधार नंबर, नाम दर्ज करने की आवश्यकता होगी । यदि आपके आधार कार्ड में केवल जंमतिथि है, तो आपको विकल्प भी टिक करना होगा: ‘ मेरे पास आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है ‘ उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और submit पर क्लिक करे । सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आपके पैन को सफलतापूर्वक आधार से जोड़ा जा सके ।

अन्य : इन तरीकों से पैनकार्ड को आधार से करें लिंक नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड ! 

  1. पैन सर्विस प्रोवाइडर्स को SMS भेजकर

अगर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपने पैन को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो पैन और आधार को लिंक करने के लिए अन्य तरीके भी हैं.  सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने अपनी अधिसूचना में दिनांक 29 जून, २०१७ को पैन और आधार को ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा लिंक करने के अन्य तरीके भी उपलब्ध कराए थे ।  आप एक सरल एसएमएस भेज कर अपने पैन और आधार लिंक कर सकते हैं । आप या तो पैन सेवा प्रदाताओं अर्थात् एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITL) के लिए एक एसएमएस भेज सकते हैं ।  आप बस या तो ५६७६७८ या ५६१६१ के लिए एक खोजशब्द का उपयोग कर एक विशिष्ट प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं ।  स्वरूप है: UIDPANSPACE12 डिजिट AadhaarSPACE10 डिजिट पैन

उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर ११११२२२२३३३३ है और पैन AAAPA9999Q है । तोह फिर ५६७६७८ या ५६१६१ पे एसएमएस के रूप में UIDPAN ११११२२२२३३३३ AAAPA9999Q भेजें । एनएसडीएल और यूटीआई आपको इस के लिए चार्ज नहीं करेगा । हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाए गए SMS चार्ज लागू होंगे ।

2. एक फार्म हाथो से भरने के द्वारा

सीबीडीटी ने इस मामले में करदाताओं की समस्याओं में ढील देने के लिए मैन्युअल विधि भी प्रदान की है। अगर व्यक्ति पैन के डेटा में बेमेल की समस्या का हल निकालने में असमर्थ हो और अन्य विधियों के माध्यम से आधार और पैन को लिंक न कर सके तो इस प्रक्रिया के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। आप पैन सर्विस प्रोवाइडर, एनएसडीएल या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं । आपको सहायक दस्तावेजों यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ-साथ ‘ अनुलग्नक-I ‘ फॉर्म भरना होगा ।  ऑनलाइन सेवाओं की तरह यह सेवा मुफ़्त नहीं है । एक व्यक्ति को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है । लिंक करते समय, पैन या आधार विवरण में सुधार किया जाता है या नहीं पर शुल्क निर्भर करता है ।  पैन विवरण में किसी भी तरह का सुधार करने के लिए, शुल्क वसूल रु. ११० है और आधार विवरण को सही करने के लिए, निर्धारित शुल्क 25 रु.है। यही पैन और आधार में अधिक बेमेल है तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना आवश्यक है।

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