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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है बेहद जरूरी, जानिए कैसे करा सकते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक…

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है बेहद जरूरी, जानिए कैसे करा सकते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक…
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। अगर आप यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे संभव है तो आप सही जगह आए हैं। अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया बेहद ही आसान है। इनकम टैक्स फॉर्म के साथ आधार नंबर जोड़ने का विकल्प पिछले कुछ सालों से मौज़ूद रहा है। लेकिन सरकार ने इस साल PAN Card के साथ Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य करने का फैसला किया। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो ऐसा करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए। हो सकता है कि आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करने के दौरान समस्या हो क्योंकि आख़िरी दिन आधिकारिक पोर्टल पर उम्मीद से ज़्यादा ट्रैफिक रहने की उम्मीद है। इस साल आपके टैक्स रिटर्न्स की प्रक्रिया को आधार-पैन लिंक किए बिना आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इस लिंकिंग को पूरा करना जरूरी है। और हो सकता है कि रिटर्न्स के इनवैलिड होने के बाद आपको जुर्माना भरना पड़े। आपको यह भी याद रखना होगा कि इन दोनं को लिंक करना तब भी अनिवार्य है जबकि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में अपने आधार नंबर या आधार ऐप्लिकेशन का एकनोलेजमेंट नंबर को दिया हो।
Aadhaar Card Name Changed after Marriage
लिंकिंग process में जाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि  पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक  करने के लिए दोनों की डिटेल same होना चाहिए। जैसे – डिटेल, नाम, जन्मतिथि। ये सभी डिटेल दोनों कार्ड में समान होना चाहिए तभी ये लिंक हो पायेगा।अगर कोई डिटेल दोनों कार्ड में अलग-अलग है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो लिंक नहीं हो पायेगा। इस  परिस्थिति में सबसे पहले आप अपने कार्ड की डिटेल ठीक  कराइये। जब पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल समान हो जाये, उसके बाद ही लिंकिंग प्रोसेस में आगे बढ़िये।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवी बार है जब सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है।
कर विभाग के नीति नियामक निकाय सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता।
बहरहाल, सरकार ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए(2) के तहत जिस भी व्यक्ति को एक जुलाई, 2017 को पैन कार्ड मिला है, जो आधार के योग्य है। उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर भी जानकारी जरूर देनी चाहिए।
‌लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर उनकी आय टैक्स लिमिट से नीचे है तो भी क्या उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास पैन और आधार है तो इसे लिंक करना जरूरी है नहीं तो आपका पैन कार्ड एक तय तारीख के बाद अवैध हो जाएगा यानी की सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम राहत दी है जिनके पास पैनकार्ड है लेकिन आधार नंबर नहीं है। जिन लोगों के पास ये दोनों नंबर हैं और वे आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन्होंने अगर इन नंबरों को लिंक नहीं किया तो आयकर कानून की धारा 139AA के तहत उनका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आइये जानते है लिंक प्रोसेस
‌ कैसे करें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक
‌ SMS के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका….
‌इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345.इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।
‌अगर आापका नाम दोनों जगह अलग-अलग तरीके से लिखा गया है, तो आपको पुष्टि के लिए एसएमएस के जरिए एक आधार ओटीपी मिलेगा। हालांकि, अगर दूसरी जानकारी जैसे जन्मतिथि या लिंग मेल नहीं खाते, तो आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट (पेन के लिए) या यूआईडीएआई पोर्टल (आधार के लिए) पर जाकर बदलाव करना होगा ताकि दोनों की जानकारी मेल हो सके।
हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के दरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता। सरकार के अनुसार, इससे देश में टैक्स सुधार करने में मदद मिलेगी।
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‌ पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका
‌सबसे पहले अपने एंड्राइड मोबाइल में  लिंक आधार विथ पैन कार्ड नाम से एप्लीकेशन को download कर लीजिये। ये बिलकुल फ्री है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते है।
‌ उसके बाद आपको लिंक आधार कार्ड और पैन कार्ड की ऑप्शन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको होम पेज पर लिंक आधार कार्ड पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए।
‌लिंक ओपन करने के बाद वहां पर मौजूदा डिटेल्स आपको भरनी होंगी वहां पर आपकी निजी जानकारियां कुछ पूछे जाएंगे जिन्हें भरने के बाद आपकी यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
‌ फिर आपको ऑप्शन नजर आएगा एंटर द कोड ऑफ़ अबव इमेज ऊपर इमेज में दिखने वाला कोड आपको उस खाली स्थान में भरना होगा। जिसके बाद लिंक आधार टैब क्लिक करना होगा।
‌ जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक किया जा चुका है।
‌ यदि आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि गौरतलब है कि मार्च तक के डेटा के मुताबिक देश में कुल 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से करीब 16.65 करोड़ पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराया जा चुका है। इससे पहले पैन आधार को लिंग करने की समयसीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर 2017 की गई। इससे बाद समयसीमा फिर बढ़ाकर इस साल 31 मार्च फिर 30 जून तक की गई। अब एक बार फिर समयसीमा को बढ़कार अगले साल मार्च तक कर दिया गया है।
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